डिप्लोमा स्तरीय नवीन तकनीकी एवं वास्तुकला संस्थानों को सत्र 2026-27 हेतु संबद्धता के लिए आवेदन आमंत्रित
ओजस्वी किरण ब्यूरों
लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत नवीन डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी (इंजीनियरिंग) एवं डिप्लोमा वास्तुकला (आर्किटेक्चर) शिक्षण संस्थानों (डी-फार्मा संस्थानों को छोड़कर) को शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु संबद्धता (Affiliation) प्रदान किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2025 एवं 19 दिसंबर 2025 को निर्गत किए गए हैं।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश में वर्णित निर्देशों एवं प्राविधानों के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले नवीन डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी एवं वास्तुकला शिक्षण संस्थानों को परिषद से संबद्धता प्रदान किए जाने हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 01 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है।
नवीन संस्थान यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करते हुए ₹5000 (पांच हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं उस पर देय 18 प्रतिशत जीएसटी ₹900 का भुगतान कर कुल ₹5900 (पांच हजार नौ सौ रुपये मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, परिषद से पूर्व से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी एवं डिप्लोमा वास्तुकला शिक्षण संस्थान (डी-फार्मा को छोड़कर) नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, संस्थान का नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि या कमी तथा संस्थान क्लोजर हेतु यू-राईज पोर्टल पर एसयू लॉगिन के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु नवीन संबद्धता प्राप्त करने के लिए सभी इच्छुक संस्थानों को निर्धारित अवधि में यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। यू-राईज पोर्टल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम (ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन) से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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