संभल हिंसा में युवक को गोली मारने के मामले में ASP अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश
ओजस्वी किरण ब्यूरो संभल
संभल। संभल हिंसा के दौरान युवक को गोली मारने के आरोप में तत्कालीन CO संभल व वर्तमान में ASP ग्रामीण फिरोजाबाद अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर की कोर्ट ने पारित किया। आरोपियों में संभल कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर का नाम भी शामिल है।
मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन की याचिका से जुड़ा है। यामीन ने 6 फरवरी 2025 को CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। आरोप है कि शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों ने आलम को गोली मार दी। इस घटना में यामीन ने तत्कालीन CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 नामजद और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था।
इस याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि आदेश देर शाम जारी होने के कारण इसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई।
यामीन के अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि घायल आलम ने पुलिस के डर से छिपकर अपना इलाज कराया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से पूर्व CO अनुज चौधरी, पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आदेश की लिखित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

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