विकसित भारत–‘जी राम जी’ अधिनियम से ग्रामीण भारत की नींव होगी मजबूत : केशव प्रसाद मौर्य
वीबी–जी राम जी अधिनियम ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक बदलाव
वीबी–जी राम जी अधिनियम से गांव, गरीब और श्रमिक के जीवन में आएगा निर्णायक परिवर्तन
ओजस्वी किरण ब्यूरों
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को निरीक्षण भवन, उन्नाव में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के संबंध में पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए कहा कि विकसित भारत–‘जी राम जी’ के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट एवं सुदृढ़ रोडमैप तैयार किया गया है। यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की खुशहाली, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को पूर्व में 100 दिन के स्थान पर अब 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार वैधानिक गारंटी के साथ उपलब्ध होगा, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होगी। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी, जिससे फर्जी भुगतान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इससे गांवों से श्रमिकों और किसानों का पलायन रुकेगा तथा गांव और गरीब खुशहाल होंगे। अधिनियम का क्रियान्वयन, निगरानी एवं भुगतान प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी रहेगी।
उन्होंने कहा कि पहले जहां ग्रामीण श्रमिक आजीविका की तलाश में पलायन करने को विवश होते थे, वहीं अब उन्हें अपने गांव में ही स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार प्राप्त होगा। गांव की गलियां ग्रामीणों के लिए हाईवे के समान हैं और अब इन गलियों का निर्माण हाईवे की तर्ज पर कराया जाएगा। विकास के मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायतों को ए, बी एवं सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को समान विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों की बेहतर और वैज्ञानिक योजना के लिए पीएम गति शक्ति योजना, जीआईएस तथा अन्य आधुनिक आईटी टूल्स का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड तीन वर्षों की अवधि के लिए बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को अत्यंत मजबूत बनाएगा। पहले जहां विद्यालयों में केवल बाउंड्री वॉल का निर्माण संभव था, वहीं अब किचन शेड, प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक कार्यों की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत–‘जी राम जी’ अधिनियम भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, जीआईएस आधारित मोबाइल एप तथा फेस रीडिंग जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस अधिनियम में एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को रोजगार के साथ सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण भारत विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। यह विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला स्थायी एवं महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्वगुरु बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है, जिसका मार्गदर्शन मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। विकसित भारत–‘जी राम जी’ अधिनियम इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाला क्रांतिकारी कदम है।

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