आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों की दाखिल करने की तिथि बढ़ाई गई

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आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों की दाखिल करने की तिथि बढ़ाई गई

ओजस्वी किरण ब्यूरों दिल्ली

आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की ‘निर्धारित तिथि’, पूर्व वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, जिन करदाताओं का उल्लेख धारा 139(1) की व्याख्या 2 के खंड (a) में किया गया है, 30 सितम्बर 2025 थी।

बोर्ड को विभिन्न पेशेवर संगठनों से, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान भी शामिल हैं, कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें करदाताओं और प्रैक्टिशनरों को समय पर ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने में आ रही कठिनाइयों को रेखांकित किया गया है। इन कठिनाइयों के कारणों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न व्यवधान शामिल हैं, जिससे सामान्य व्यवसायिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। यह विषय उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उठाया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारु रूप से और बिना किसी तकनीकी समस्या के कार्य कर रहा है तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्टें सफलतापूर्वक अपलोड हो रही हैं। यह प्रणाली स्थिर और पूरी तरह कार्यशील है, जो विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों और रिपोर्टों को दाखिल करने में सक्षम बनाती है। 24 सितम्बर 2025 तक 4,02,000 टैक्स ऑडिट रिपोर्टें (TARs) अपलोड की गईं, जिनमें केवल 24 सितम्बर 2025 को ही 60,000 से अधिक रिपोर्टें शामिल हैं। साथ ही, 23 सितम्बर 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

फिर भी, कर प्रैक्टिशनरों के अभ्यावेदन और माननीय उच्च न्यायालयों में उनके प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, धारा 139(1) की व्याख्या 2 के खंड (a) में संदर्भित करदाताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की ‘निर्धारित तिथि’ को 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2025 कर दिया गया है।

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