बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट हेतु राज्यव्यापी अभियान,
05 वर्ष और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों के आधार में कराना होता है अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट
अगर पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 07 और दुसरा 15 से 17 वर्ष के बीच नहीं कराया गया तो आधार निष्क्रिय हो सकता है एवं बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते है
अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट से स्कूल प्रवेश, प्रतियोगिता परीक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है
ओजस्वी किरण ब्यूरों लखनऊ
लखनऊ । भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सहयोग से बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक् अपडेट हेतु राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज गया है। अभियान के अंतर्गत उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने पर बल दिया जा रहा है जो 07 वर्ष और 17 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपने आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक् अपडेट नहीं कराया हैं। यह अपडेट आधार के अंतर्गत आवश्यक है। बच्चों के आधार में अनिवार्य अपडेट हेतु स्कूलों में विशेष आधार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त माता-पिता या अभिभावक किसी भी आधार सेवा केंद्र या निर्दिष्ट आधार केंद्र पर जाकर अपने बच्चे का अनिवार्य बायोमेट्रिक् अपडेट करवा सकते हैं।
सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी एवं स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को सूचित किया गया है की वे बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक् अपडेट जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें।
वर्त्तमान नियमों के अनुसार बच्चे के आधार में 05 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पहला और 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर दुसरा बायोमेट्रिक् अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।
बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एमबीयू का समय पर पूरा होना जरूरी है। यदि अनिवार्य बायोमेट्रिक् अपडेट (एमबीयू) समय पर पूरा नहीं किया जाता है, तो वर्त्तमान नियमों के अनुसार आधार संख्या को निष्क्रिय किया जा सकता है।
यह अपडेट स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में आधार के निर्बाध उपयोग को सुनिश्चित करता है। माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/आश्रितों के बायोमेट्रिक्स को आधार में प्राथमिकता के आधार पर अपडेट कराए।
नजदीकी आधार केंद्र का पता लगाने के लिए: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर लॉग इन करें।

+ There are no comments
Add yours