चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है
चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग करने वालो के विरूद्ध की जायेगी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही : अपर जिलाधिकारी नगर
ओजस्वी किरण ब्यूरों प्रयागराज
प्रयागराज। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986, भारतीय न्याय संहिता की धारा-188 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, उपयोग करने वालों के विरूद्ध सजा व आर्थिक जुर्माने का प्राविधान है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध निर्धारित प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। चाइनीज मांझा, नायलॉन व मैटेलिक पाउडर तथा एल्युमिना एवं लेड जैसे खतरनाक रसायन आदि धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने के कारण यह घातक व खतरनाक होता है। इसके चपेट में आने पर हादसा होने की प्रबल सम्भावना रहती है। दो पहिया वाहन चालकों के मांझे से उलझने के कारण दुर्घटना होने पर दो पहिया वाहन चालकों के सीधे गर्दन पर घाव होने तथा साइकिल एवं पैदल यात्रा में भी लोगो के मांझे से घायल होने की प्रबल सम्भावना रहती है। चाइनीज मांझे से बचाव के लिए दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें एवं कार से यात्रा कर रहे सहयात्री इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी भी दशा में सनरूफ से सिर को बाहर न निकालें साथ ही बच्चों को चाइनीज मांझे के प्रति जागरूक करे तथा पतंगबाजी वाले स्थानों पर स्वयं विशेष सतर्कता बरतें। कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग न करें और न ही किसी अन्य को इसका उपयोग करने दे। चाइनीज मांझे के प्रयोग को रोकने हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना अति आवश्यक है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने पुलिस उपायुक्त नगर, गंगानगर, यमुनानगर एवं यातायात से चाइनीज मांझे के निर्माण एवं क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध/रोक लगाने एवं यदि किसी व्यक्ति के द्वारा चाइनीज मांझे के निर्माण एवं क्रय-विक्रय किये जाने का तथ्य प्रकाश में आये तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किए जाने के लिए कहा है।

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