लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व जाँच के निर्देश, लाइसेंसधारी मो. इदरीश पर उठे सवाल

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लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व जाँच के निर्देश, लाइसेंसधारी मो. इदरीश पर उठे सवाल

ओजस्वी किरण ब्यूरों

प्रयागराज। वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त द्वारा जनपद में संचालित एक आरा मशीन के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई ग्राम मंडौर, गाटा संख्या 314 स्थित आरा मशीन संख्या 57/1993 के संबंध में प्राप्त शिकायत के बाद की गई है। उक्त आरा मशीन के लाइसेंसधारी मो. इद्रीश बताए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय कुमार विश्वकर्मा, निवासी ग्राम मंडौर, थाना उतरांव, तहसील फूलपुर द्वारा 11 दिसंबर 2025 को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लाइसेंसधारी मो. इद्रीश द्वारा अपनी पत्नी सलीमा बानो के नाम वर्ष 2009 में निर्मित आवासीय भवन के आधार पर आरा मशीन का संचालन किया जा रहा है। मशीन संचालन, एनओसी तथा स्थल परिवर्तन से संबंधित तथ्यों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की बात कही गई है।
वन संरक्षक ने उत्तर प्रदेश आरा मिल स्थापना एवं विनियमन नियम 11(2) (छठा संशोधन 2018) तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश संख्या 422/2022 के अनुपालन में राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहयोजित करते हुए निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक समिति गठित कर जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने और तथ्यों के पूर्ण निस्तारण के बाद ही आरा मशीन के लाइसेंस नवीनीकरण पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध अथवा नियम विरुद्ध आरा मशीन संचालन पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

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