पुराने रेट पर नया खेल, गुटखा-सिगरेट MRP से ज्यादा में बिकने पर उठे सवाल 

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पुराने रेट पर नया खेल, गुटखा-सिगरेट MRP से ज्यादा में बिकने पर उठे सवाल 

ओजस्वी किरण ब्यूरों दिल्ली

दिल्ली। तंबाकू उत्पादों पर GST बढ़ने की चर्चाओं के बीच स्थानीय बाजार में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतें मिल रही हैं कि पुराने MRP वाला गुटखा और सिगरेट तय कीमत से ज्यादा पर बेचे जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में नाराज़गी है।

जानकार बताते हैं कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दर अधिक होने की वजह से कंपनियां नई कीमत तय कर सकती हैं, लेकिन नियम के मुताबिक जिस पैकेट पर जो MRP छपा है, बिक्री उसी कीमत पर होनी चाहिए।

बाजार में यह सवाल भी उठ रहा है..

 “अगर GST लगभग 40% तक बढ़ी है, तो कंपनी को नया MRP छापकर माल बेचना चाहिए। लेकिन अगर पुराना MRP छपा पैकेट ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा?”

ग्राहकों का आरोप है कि 5 रुपए MRP वाला गुटखा 7 रुपये में और 10 रू वाली सिगरेट 12 रू में बेची जा रही है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि थोक बाजार में बढ़ी लागत और सप्लाई की दिक्कतों के कारण ऐसा हो रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार : MRP से अधिक कीमत वसूलना उपभोक्ता नियमों के खिलाफ माना जाता है। यदि कहीं ऐसा हो रहा है, तो संबंधित विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

निष्कर्ष: GST बढ़ने के बाद कीमतों में बदलाव संभव है, लेकिन बिना नया MRP छापे पुराने रेट वाले माल को महंगे दाम पर बेचना नियमों पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता।

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