भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा 1 हजार रुपये जुर्माना

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भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा 1 हजार रुपये जुर्माना

2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का किया था उल्लंघन

ओजस्वी किरण डेक्स लखनऊ 

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा हुई है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई है। रीता बहुगुणा लखनऊ कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक और प्रयागराज की मौजूदा भाजपा सांसद हैं। कोर्ट ने एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
2012 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला,2012 विधानसभा चुनाव के दौरान रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ के कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थीं। आरोप है कि 17 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी ने अपना प्रचार जारी रखा।
इस पर स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी ने थाना कृष्णानगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया कि मोहल्ला बजरंग नगर में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनाव प्रचार समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रीता बहुगुणा जोशी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा की थीं।

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